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महालेखा नियंत्रक (सीजीए)

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में महालेखानियंत्रक, भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं और तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और उसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। महालेखानियंत्रक का कार्यालय, केन्‍द्र सरकार के लिए व्‍यय, राजस्‍व, ऋणों और विभिन्‍न राजकोषीय संकेतकों का मासिक और वार्षिक विश्‍लेषण तैयार करता है। संविधान के अनुच्‍छेद 150 के तहत वार्षिक विनियोजन लेखे (सिविल) और केन्‍द्रीय वित्‍त लेखे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर संसद में प्रस्‍तुत किए जाते हैं। इन दस्‍तावेजों के साथ-साथ ‘लेखे एक नजर में’ नामक एक एमआईएस रिपोर्ट तैयार की जाती है और माननीय संसद सदस्‍यों को परिचालित की जाती है।

इसके अलावा, यह केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों, स्वरूप और प्रक्रिया से संबंधित नीतियां भी बनाता है। केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों में भुगतान, आय और लेखांकन मामलों में प्रक्रिया का संचालन करता है। यह सरकार की राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्‍वयन के उद्देश्‍य से एक सुदृढ़ वित्‍तीय सूचना प्रणाली के माध्‍यम से केन्‍द्र सरकार के मासिक एवं वार्षिक लेखे तैयार करने, उन्‍हें समेकित करने एवं प्रस्‍तुत करने का काम करता है। यह मंत्रालयों/विभागों में प्रबंधन लेखांकन प्रणालियां शुरू करने में समन्वय एवं सहायता भी प्रदान करता है ताकि कुशल नकदी प्रबंधन एवं प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से सरकारी संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके। यह, संबंधित मंत्रालयों/विभागों में अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा इकाइयों के माध्‍यम से, विभागीयकृत लेखांकन कार्यालयों में लेखांकन के अपेक्षित तकनीकी मानकों को बनाए रखने और सिविल मंत्रालयों के विभिन्‍न कार्यक्रमों, स्कीमों और कार्यकलापों के वित्‍तीय कार्यनिष्‍पादन और प्रभाविता पर निगरानी रखने के लिए जिम्‍मेदार है।

यह सरकारी व्यय के संवितरण एवं सरकारी आय के संग्रहण के लिए बैंकिंग व्यवस्थाओं का संचालन करने के साथ-साथ केन्‍द्र सरकार के नकद शेष के मिलान हेतु सेंट्रल बैंक के साथ पारस्परिक तालमेल भी बनाए रखता है।

महालेखानियंत्रक का कार्यालय अपने वेब आधारित लेखापरीक्षा निगरानी तंत्र (एपीएमएस) के माध्‍यम से लोक लेखा समिति की रिपोर्टों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों में उल्‍लिखित सिफारिशों पर उपचारात्‍मक/निवारक कृत-कार्रवाई नोट प्रस्‍तुत करने की प्रगति पर निगरानी रखने तथा समन्‍वय करने के लिए भी जिम्‍मेदार है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें : http://cga.nic.in  

सभी अधिकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पास सुरक्षित हैं।

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